कनॉट प्लेस में प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, कॉक्रोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके हिरासत में
अभिजीत दिपके को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास से निकलने के बाद हिरासत में लिया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने उन्हें बताया कि कनॉट प्लेस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं और इसी आधार पर उन्हें एहतियाती हिरासत में लिया जा रहा है।
सीजेपी की ओर से शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया गया था। पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से शाम पांच बजे कनॉट प्लेस में जुटने की अपील की गई थी। हालांकि, प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए आवश्यक कानूनी अनुमति नहीं ली गई थी। इसी वजह से पुलिस ने दिपके को नोटिस जारी किया था।
पुलिस ने अपने नोटिस में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा था कि कनॉट प्लेस में बिना अनुमति भीड़ जुटने से यातायात व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, क्षेत्र में होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई थी। पुलिस ने कहा कि कनॉट प्लेस राजधानी का प्रमुख व्यावसायिक इलाका है, जहां बड़ी संख्या में दुकानें, शोरूम, रेस्तरां, होटल, बैंक और कार्यालय संचालित होते हैं।
नोटिस में यह भी कहा गया था कि प्रदर्शन के कारण कारोबारियों के साथ-साथ वहां काम करने वाले कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। कनॉट प्लेस में किसी भी बड़े जमावड़े से आम लोगों की आवाजाही और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कामकाज में बाधा आने की आशंका को पुलिस ने अपनी कार्रवाई का एक प्रमुख आधार बताया।
पुलिस ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का उल्लेख करते हुए भीड़ जुटने से पैदा होने वाली संभावित समस्याओं पर चिंता जताई थी। यह स्टेशन ब्लू और येलो लाइन को जोड़ने वाला प्रमुख मेट्रो केंद्र है। पुलिस के अनुसार, यहां से प्रतिदिन करीब दो लाख यात्री सफर करते हैं। ऐसे में प्रदर्शन के दौरान लोगों की संख्या बढ़ने पर यातायात जाम, अव्यवस्था और भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने का खतरा हो सकता है।
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया था कि कनॉट प्लेस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
नोटिस के जरिए दिपके को कनॉट प्लेस और उसके आसपास किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, जुलूस या रैली आयोजित नहीं करने तथा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया गया था। पुलिस ने यह भी कहा था कि कनॉट प्लेस अधिसूचित प्रदर्शन स्थल नहीं है। किसी अन्य निर्धारित स्थान पर प्रदर्शन करने के लिए भी पहले संबंधित अधिकारियों से कानूनी अनुमति लेना आवश्यक है।
इस तरह, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले पुलिस ने प्रतिबंधात्मक आदेशों और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी आशंकाओं का हवाला देते हुए कार्रवाई की। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिपके को एहतियाती हिरासत में लिया गया; प्रदर्शन के आयोजन और आगे की कार्रवाई से संबंधित अतिरिक्त विवरण सामने नहीं आया है।
