कोचिंग सेंटर पर नया कानून लाएगी दिल्‍ली सरकार, फीस में भी राहत की उम्‍मीद

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AAP Govt To Bring In New Law For Delhi Coaching Centres After Death Of 3  UPSC Aspirants

नई दिल्‍ली । राजधानी में चलने वाले कोचिंग सेंटरों को लेकर दिल्ली सरकार कानून बनाएगी। यह घोषणा बुधवार को शिक्षा मंत्री आतिशी ने की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से निजी स्कूलों एवं अस्पतालों के लिए कानून बने हैं, उसी तरह से कोचिंग सेंटरों के लिए भी दिल्ली सरकार कानून बनाने जा रही है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें अधिकारियों के अलावा कोचिंग सेंटरों के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। इस कानून के लिए लोग अपनी सलाह Coaching.law.feedback@gmail.com यहां दे सकते हैं।

केंद्र सरकार कोचिंग सेंटरों को लेकर कानून बनाएगी

आतिशी ने कहा कि इस हादसे के बाद उन्हें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार कोचिंग सेंटरों को लेकर कानून बनाएगी क्योंकि यह मामला देशभर का है। लेकिन केन्द्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा अभी तक नहीं की है। इसलिए दिल्ली सरकार केन्द्र के द्वारा कानून बनाने का इंतजार नहीं करेगी। राजधानी में चलने वाले कोचिंग सेंटरों को लेकर दिल्ली सरकार कानून बनाएगी। इसके माध्यम से यह तय किया जाएगा कि कोचिंग सेंटर किन दिशा-निर्देशों का पालन कर चलाए जाएंगे। इसके तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर की न्यूनतम आवश्यकता, टीचर्स की क्वालिफिकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस को रेग्युलेट किया जाएगा। इन कोचिंग सेंटर्स को भ्रामक प्रचार करने से रोका जाएगा और नियमित इनकी जांच की जाएगी।

आतिशी ने कहा कि कानून को लेकर सरकार आज से ही प्रक्रिया शुरु कर रही है। बुधवार सुबह उच्च शिक्षा विभाग को कानून का ड्राफ्ट बनाने के निर्देश जारी किए गये हैं। सरकार ने आज कुछ छात्रों को भी बैठक के लिए बुलाया है। इस कमेटी में निगम एवं दमकल विभाग के अधिकारी भी शामिल रहेंगे।

आतिक्रमण एवं अवैध लाइब्रेरी बड़े कारण

आतिशी ने कहा कि इस मामले में प्राथमिक जांच रिपोर्ट उन्हें बीते 29 जुलाई को मिली है जबकि पूरी रिपोर्ट आने में सात दिन का समय लगेगा। इस रिपोर्ट से दो बात सामने आई हैं। पहला, जल निकासी के लिए मौजूद नाले पर अतिक्रमण था जिसकी वजह से जलभराव हुआ। दूसरा, बेसमेंट में कोचिंग सेंटर एवं लाइब्रेरी अवैध रूप से चलाई जा रही थी। यहां बेसमेंट में केवल गोदाम बनाने या पार्किंग की अनुमति थी। इस प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर निगम ने अतिक्रमण रोकने में विफल रहे जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त जबकि इमारत में नियमों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित किया गया है।

30 कोचिंग सेंटर सील, 200 को नोटिस

आतिशी ने कहा कि वह दिल्लीवासियों को भरोसा दिलाना चाहती हैं कि 6 दिन में आने वाली मजिस्ट्रेट रिपोर्ट के आधार भी कार्रवाई होगी। अगर रिपोर्ट में किसी अन्य अधिकारी की जिम्मेदारी मिली तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आतिशी ने कहा कि बुलडोजर की मदद से नाले पर बना अतिक्रमण तोड़ दिया गया है ताकिन नालों से पानी बह सके। इसके साथ ही बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों एवं लाइब्रेरी पर भी कार्रवाई हुई है। राजेन्द्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार में ऐसे 30 से ज्यादा बड़े कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील किए गये हैं। वहीं 200 अन्य कोचिंग सेंटर को नोटिस दिए गये हैं। आगे भी सीलिंग का कार्य चलता रहेगा।

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