October 14, 2026

सिंधिया परिवार के महासमझौते पर संकट, धोखाधड़ी के आरोपों के बीच आज तय होगी संपत्ति विवाद की अगली राह

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ग्वालियर । ग्वालियर के सिंधिया राजपरिवार की करीब 41 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे से जुड़े बहुचर्चित विवाद में बुधवार 14 अक्टूबर को अहम कानूनी मोड़ आ सकता है। लंबे समय से चल रहे इस मामले में परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहमति से तैयार किया गया समझौता प्रस्ताव एक बार फिर कानूनी अड़चनों में उलझ गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय में बुधवार को अंतरिम आवेदन और आपत्ति आवेदन पर बहस होनी है। इस सुनवाई के बाद अदालत तय कर सकती है कि मामले को आगे किस प्रक्रिया के तहत बढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुनवाई अंतरिम आवेदनों तक सीमित रहेगी या फिर प्रतिमा देवी की आपत्ति स्वीकार कर साक्ष्यों के आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।

इस संपत्ति विवाद में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआ वसुंधरा राजे यशोधरा राजे तथा उषा राजे के बीच पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। लंबे विवाद के बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से एक राजीनामा तैयार कर अदालत में पेश किया था। माना जा रहा था कि इस समझौते से वर्षों पुराने विवाद को खत्म करने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि दिवंगत पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा देवी राना की आपत्ति ने पूरे मामले को फिर से जटिल बना दिया है।

प्रतिमा देवी ने अदालत में आरोप लगाया है कि उनसे धोखाधड़ी करके समझौता प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराए गए। उनकी आपत्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित वसुंधरा राजे यशोधरा राजे और उषा राजे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रतिमा देवी का कहना है कि समझौते की प्रक्रिया में उनके साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने अदालत से मामले में दोबारा पक्षकार के रूप में शामिल होने और संपत्ति में अपने अधिकारों पर विचार करने की मांग की है।
दूसरी ओर वसुंधरा राजे यशोधरा राजे और उषा राजे की ओर से अदालत में इन आरोपों का जवाब दिया गया है।

उनके पक्ष का कहना है कि समझौते पर हस्ताक्षर आपसी सहमति से किए गए थे। हस्ताक्षर के बाद परिवार के सदस्य वहां रुके थे और साथ में पारिवारिक भोजन भी हुआ था। इसके बाद तस्वीरें भी ली गई थीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से भी कहा गया है कि समझौते पर हस्ताक्षर सहमति से हुए थे और प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई।

मामले की जटिलता की एक बड़ी वजह यह भी है कि मूल मुकदमे में पद्मावती राजे की बेटियों कनिका देवी सिंह और प्रतिमा देवी राना को पक्षकार बनाया गया था। हालांकि पूर्व में अदालत की कार्यवाही के दौरान उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हें एकपक्षीय घोषित कर दिया गया था। अब प्रतिमा देवी ने दोबारा प्रक्रिया में शामिल होने की मांग करते हुए मौजूदा समझौते पर सवाल उठाए हैं। चूंकि पद्मावती राजे भी संपत्ति में हिस्सेदार थीं इसलिए उनकी बेटियों के अधिकारों का सवाल समझौते की कानूनी वैधता के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया है।

सिंधिया राजघराने की देशभर में फैली अचल संपत्तियों के बंटवारे से जुड़ा यह विवाद अब निर्णायक प्रक्रिया की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस मामले में 78 साल पुराना विलय पत्र भी महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है। बुधवार की सुनवाई में अदालत का रुख तय करेगा कि समझौते को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जारी रहेगी या आपत्तियों और साक्ष्यों पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत होगी। हालांकि अंतिम फैसला अदालत की कार्यवाही और उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही सामने आएगा।

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