सुप्रीम कोर्ट: शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश, किसानों की मांगों पर बनेगी समिति

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला के पास शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव देता है। यह समिति किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क उनकी मांगों का व्यावहारिक समाधान निकालेगी, जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और सभी के हित में होगा। बता दें, शंभू सीमा पर किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे-1 पर शंभू बॉर्डर को एक सप्ताह में खोलने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार बुधवार तक शंभू बॉर्डर को खोला जाना था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हरियाणा हाईकोर्ट पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि शंभू बॉर्डर के पास यथास्थिति बनाए रखी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित लोगों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये समिति किसानों और अन्य हितधारकों से मिलकर उनकी बात सुनेगी और ऐसा व्यवहारिक समाधान खोजेगी, जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और सभी के हित में हो। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से स्वतंत्र समिति के लिए सदस्यों के नाम एक सप्ताह के भीतर सुझाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से शंभू सीमा पर चरणबद्ध तरीके से बैरिकेड्स हटाने के लिए कदम उठाने को भी कहा है ताकि जनता को कोई असुविधा न हो।

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