October 25, 2026

शिवपुरी में तोमर बिल्डर्स के क्रेशर पर नियमों की अनदेखी, बिना अनुमति ब्लास्टिंग और अवैध उत्खनन का मामला

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शिवपुरी जिले: के परिच्छा गांव में सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनी तोमर बिल्डर्स के क्रेशर पर खनन नियमों और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर की गई संयुक्त जांच में बिना अनुमति ब्लास्टिंग, स्वीकृत लीज क्षेत्र से बाहर करीब 7 हजार वर्गफीट जमीन पर उत्खनन और धूल नियंत्रण सहित सुरक्षा व्यवस्था में कमियां मिलने की बात सामने आई है। जांच दल अब अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगा। इसके आधार पर कंपनी की लीज को लेकर कार्रवाई पर फैसला हो सकता है।

गोरस-शिवपुरी सड़क का निर्माण कर रही तोमर बिल्डर्स को परिच्छा गांव के पास दो क्रेशर लीज पर दिए गए हैं। 18 अक्टूबर को यहां एक हादसा हुआ था। डंपर चालक हाइड्रोलिक डाला उठाकर वाहन ले जा रहा था, इसी दौरान बिजली के तार और तीन खंभे टूटकर गिर गए। करंट की चपेट में आने से आदिवासी बस्ती के 10 लोग झुलस गए थे। घटना के बाद ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए सड़क पर जाम लगा दिया था। इसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कराई।

शुक्रवार शाम पोहरी के एसडीएम जेपी गुप्ता के नेतृत्व में तहसीलदार कल्पना शर्मा तथा खनिज, वन और पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम क्रेशर पर पहुंची। जांच के दौरान टीम को खनन संबंधी अनुमति और सुरक्षा नियमों के पालन में कमियां मिलीं। जांच में सामने आया कि क्रेशर पर प्रशासनिक और खनिज विभाग की अनुमति के बिना ब्लास्टिंग की जा रही थी। इसके अलावा स्वीकृत लीज की सीमा से बाहर करीब 7 हजार वर्गफीट क्षेत्र में उत्खनन किए जाने की जानकारी भी सामने आई।

जांच दल को क्रेशर परिसर में सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के इंतजाम भी अपर्याप्त मिले। लीज क्षेत्र की सीमाएं स्पष्ट करने के लिए जरूरी मुनारे नहीं लगाए गए थे। परिसर की सीमा के आसपास तार फेंसिंग की व्यवस्था भी नहीं मिली, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। क्रेशर से निकलने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव नहीं किए जाने की बात भी जांच में सामने आई। इससे आसपास रहने वाले ग्रामीणों को परेशानी होने की आशंका जताई गई है।

एसडीएम ने कंपनी के प्रतिनिधि को सुरक्षा और नियमों से जुड़ी कमियों में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त जांच दल विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर को भेज रहा है। रिपोर्ट के आधार पर लीज की शर्तों के उल्लंघन और अन्य अनियमितताओं को लेकर प्रशासन आगे का निर्णय ले सकता है। नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित प्रावधानों के तहत जुर्माना, खनन गतिविधियों पर रोक या लीज निलंबित करने जैसी कार्रवाई संभव है। हालांकि, फिलहाल लीज निरस्त करने का कोई आदेश जारी होने की जानकारी नहीं है।

दूसरी ओर, तोमर बिल्डर्स के महाप्रबंधक संतोष सिन्हा ने प्रशासनिक जांच को नियमित जांच बताया है। उनका कहना है कि कंपनी सभी काम आवश्यक अनुमति लेकर कर रही है। कंपनी के दावे और जांच दल को मिली अनियमितताओं के बीच अब प्रशासन की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। कलेक्टर अर्पित वर्मा रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकते हैं।

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