Uttarakhand: राज्य कर्मचारियों को सेवाकाल में पदोन्नति में छूट एक बार मिल सकेगी, नियमावली जारी

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  • कर्मचारियों की मुराद पूरी

देवभूमि उत्तराखंड में अधिकारियों, कर्मचारियों को सेवाकाल में एक बार पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमावली जारी हो गई है। इस पर कर्मचारी संगठनों ने सरकार का आभार जताया है। धामी कैबिनेट ने तीन मार्च को ये निर्णय लिया था कि राज्य कार्मिकों को पदोन्नति में सेवाकाल में एक बार शिथिलीकरण का लाभ दिया जाएगा। इसकी अलग से नियमावली बनाई गई है।

शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने नियमावली जारी कर दी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि नियमावली से राज्य कार्मिकों को पूरे सेवाकाल में एक बार पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ मिलेगा। जिससे राज्य सरकार के हजारों कार्मिक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से यह संघर्ष चल रहा था। मौखिक सैद्धांतिक सहमति तो एक वर्ष पूर्व मिल गई थी लेकिन अब कैबिनेट के निर्णय के बाद नियमावली जारी हुई है, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

ऐसे में मिनिस्टीरियल फेडरेशन के प्रांतीय महामंत्री मुकेश बहुगुणा ने भी नियमावली जारी होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि फेडरेशन की हमेशा से ही मांग रही है कि एक बार शिथिलीकरण का लाभ दिया जाए। अब मांग पूरी होने पर सभी कर्मचारी खुश हैं।

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