UCC Uttarakhand: 26 जनवरी से लागू हो सकती है यूसीसी, कैबिनेट में नियमावली मंजूर

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  • राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

UCC Uttarakhand: उत्तराखंड में यूसीसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कुछ दिन पूर्व ही यूसीसी को लागू करने के लिए बनाई गई नियमावली में आंशिक संशोधन किए जाने के बाद आज यानी सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। ऐसे में अब राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने का रास्ता एकदम साफ हो गया है।

 

 

राज्य में 26 जनवरी से यूसीसी कानून लागू हो सकता है। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 विस चुनाव में वायदा किया था कि वह राज्य में यूसीसी लागू करवाएंगे। चुनाव जीतने के बाद भाजपा सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करा दी थी। उसके बाद यूसीसी कैबिनेट में पास कर विधेयक राज्यपाल को भेज दिया गया था। इतना ही नहीं पिछले साल ही राष्ट्रपति ने भी यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी थी। आज धामी कैबिनेट ने यूसीसी नियमावली में आंशिक संशोधन पर मुहर लगा दी है।

विधि विभाग के पास भेजी थी नियमावली

नियमावली में आंशिक संशोधन को लेकर शासन स्तर से गठित विशेषज्ञ समिति ने नियमावली को परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेज था। विधि विभाग के परीक्षण के बाद आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी।

 

कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। राज्य में इस वक्त निकाय चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। इसी को देखते हुए शासन ने निर्वाचन आयोग से बैठक की अनुमति मांगी थी। आयोग की अनुमति पर आज कैबिनेट बैठक हुई।

 

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