Exclusive Story : निजी अस्पताल को अपने यहां जन्मे बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र का करना होगा आवेदन, ये डॉक्यूमेंट जरूरी
केंद्र सरकार की ओर से जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने वाले पोर्टल में बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अब प्राइवेट अस्पताल में हुए बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र बनाने के लिए अस्पताल को ही पोर्टल में आवेदन करना होगा। आवेदन होने के बाद लोगों को अपने डॉक्यूमेंट और अस्पताल से दिए मूल दस्तावेज लेकर निगम के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जाना होगा, वहीं से जन्मप्रमाण पत्र मिलेगा।
नैनीताल के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कांडपाल ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के सभी अस्पतालों को अस्पताल में हुए नवजात का जन्म प्रमाणपत्र बनाने के लिए पोर्टल में आवेदन करना होगा। इसके बाद जिस व्यक्ति के घर नवजात बच्चे का जन्म हुआ है, उसे अस्पताल की ओर से किए गए आवेदन की ऑरिजनल कॉपी, आधार कार्ड लेकर नगर निगम आना होगा। इसके बाद नगर निगम जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा। डॉ. कांडपाल ने बताया कि इस संबंध में सीएमओ को पत्र भेजा गया है। अब सीएमओ सभी अस्पतालों को पत्र भेजेंगी।
आधार और मोबाइल नंबर अनिवार्य
प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब आवेदक का आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया है। अब तक आधार के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र बनाने के दौरान लिए जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा।
विदेश में पैदा होने वाले बच्चों का भी बनेगा जन्मप्रमाण पत्र
विदेश में नौकरी करने या रहने गए एनआरआई का बच्चा अगर विदेश में पैदा होता है तो उसका भी प्रमाण पत्र भारत में बनेगा। अब तक यह व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए शर्त होगी कि उसके मां या पिता भारत के निवासी हों। ऐसे में उन्हें 60 दिन के अंदर आवेदन करना होगा।