ब्राजील में X पर प्रतिबंध, कोर्ट का आदेश न मानना एलन मस्क को पड़ा भारी

0

वाशिंगटन। Elon Musk: दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन इन दिनों ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के साथ कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं. यह विवाद सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले ब्राजील के कानूनों का पालन करने से इनकार करने से उत्पन्न हुआ है.

विवाद इतना बढ़ गया है कि ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है. आइए जानते हैं इस विवाद के पीछे की वजह क्या है और एलन मस्क किन बातों को लेकर अड़े थे जिस वजह से ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क और ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के बीच यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक्स फर्जी खबरें और नफरत फैलाने वाले के आरोपी अकांउट को ब्लॉक करने में विफल रहा. कोर्ट द्वारा बार-बार चेतावनियों के बावजूद एक्स ने ब्राज़ील में एक कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया. जबकि ब्राजील के इंटरनेट कानूनों के तहत देश में एक कानूनी प्रतिनिधि होना जरूरी है. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी मोरेस ने एक्स को बंद करने का आदेश दिया.

ब्राज़ील में X के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

जस्टिस डी मोरेस ने शुक्रवार को ब्राजील के दूरसंचार नियामक एनाटेल को देश भर में एक्स के एक्सेस को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. हालांकि, इसे बंद करने में कुछ घंटों या दिन लग सकते हैं क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों को एक्स को ब्लॉक करने के लिए सूचित किया गया है.

इसके अलावा कोर्ट ने आदेशों का पालन नहीं करने के लिए एक्स पर लगाए गए 18.5 मिलियन रियास यानी 3.28 मिलियन डॉलर के जुर्माने को वसूलने के लिए मस्क की सेटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक की वित्तीय संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है.

कोर्ट के आदेश पर एलन मस्क ने क्या कहा?
ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए इस फैसले पर कंपनी के मालिक एलन मस्क ने जस्टिस डी मोरेस को तानाशाह कहते हुए इसकी आलोचना की है. मस्क ने ब्राजील की न्यायपालिका पर सेंसरशिप का आरोप लगाते हुए खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का रक्षक बताया है

The post ब्राजील में X पर प्रतिबंध, कोर्ट का आदेश न मानना एलन मस्क को पड़ा भारी appeared first on aajkhabar.in.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *