Waqf बिल पर JPC ने लोकसभा अध्यक्ष Om Birla को सौंपी रिपोर्ट

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  • रिपोर्ट पेश करने के दौरान कोई विपक्षी सदस्य मौजूद नहीं था

JPC report on Waqf Bill: वक्फ संशोधन बिल, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के सदस्यों और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) के बीच बैठक समाप्त हो गई है। इसके साथ विधेयक पर अंतिम रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी गई है। JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल और समिति के सदस्य निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, संजय जायसवाल और अन्य मौजूद थे। रिपोर्ट पेश करने के दौरान कोई विपक्षी सदस्य मौजूद नहीं था।

 

 

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बनाई रिपोर्ट

रिपोर्ट सौंपने के बाद, जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विधेयक के गठन में उनके “महत्वपूर्ण योगदान” के लिए समिति के सदस्यों की सराहना की। JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि पिछले 5 महीनों में, समिति ने कई बैठकें कीं और देश भर में सैकड़ों प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि विस्तृत विचार-विमर्श के बाद रिपोर्ट बनाई गई है। मीडिया से बात करते हुए जगदंबिका पाल ने कहा, “पिछले पांच महीनों में हमने 38 बैठकें कीं, 250 प्रतिनिधिमंडलों और सदस्यों से मुलाकात की, पूर्व न्यायाधीशों, कुलपतियों से मुलाकात की… विस्तृत विचार-विमर्श के बाद रिपोर्ट बनाई गई है। आज हमने वह रिपोर्ट पेश की… हमने कई लगातार दौरे किए और कई राज्यों का दौरा किया। जेपीसी के सभी सदस्यों ने बिल के निर्माण में अपना योगदान दिया है। मेरा मानना ​​है कि गरीबों के लाभ और कल्याण के इरादे से लाया गया यह बिल इसे पूरा करेगा।”

‘भारत की आजादी के बाद… ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं किया’

जेपीसी के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति के सदस्य और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि JPC के इतिहास में इस समिति ने जितना काम किया है, उतना किसी अन्य समिति ने नहीं किया है। निशिकांत दुबे ने कहा, ‘जेपीसी के इतिहास में इस समिति ने जितना काम किया है, उतना किसी अन्य समिति ने नहीं किया है। हमें पूरे देश से 1.5 करोड़ प्रतिनिधि मिले और जेपीसी की 38 बैठकें हुईं…मुझे लगता है कि भारत की आजादी के बाद गरीब मुस्लिम परिवारों के अधिकारों के लिए ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं किया गया…वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी।”

‘यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है’

एक अन्य सदस्य और भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि यह नया विधेयक देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यावसायिकता लाएगा। तेजस्वी सूर्या ने कहा, “यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है। रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि रिपोर्ट स्पीकर को प्रस्तुत की गई है। पिछले छह महीनों में, JPC की ओर से कार्य कारक में संशोधनों के बारे में विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श किया गया था। बहुत लंबे समय से, कार्य संपत्तियों का कुप्रबंधन किया गया था। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अस्पष्टता थी। कई लोग जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के प्रभारी थे, उन्होंने खुद ही धोखाधड़ी की और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण किया।”

बजट सत्र में किया जा सकता है पेश

संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने मंगलवार को वक्फ विधेयक 1995 को 14 खंडों/धाराओं में 25 संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी। वक्फ (संशोधन) विधेयक संसद के बजट सत्र (Budget Session) के दौरान पेश किए जाने की संभावना है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है।

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