नए आपराधिक कानून के तहत दिल्ली में पहला मामला दर्ज, आरोप बाधा पैदा की
नई दिल्ली। देश में सोमवार से लागू तीन नए आपराधिक कानून के तहत राष्ट्रीय राजधानी नए कानून के तहत मामला भी दर्ज हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार कमला मार्केट में पहली प्राथमिकी दर्ज की गई है। यहां धारा 285 के तहत सार्वजनिक जगहों पर सामान बेचने वाले युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि रेलवे स्टेशन पर आरोपी युवक ने बाधा पैदा की और सामान बेचा।
देश में तीन नए कानून सोमवार से लागू हुए हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों और वकीलों के लिए भी नए काननू को याद रखना बेहद मुश्किल होगा। इसी वजह से प्रशासन पुलिसकर्मियों के लिए लगातार मीटिंग और ट्रेनिंग करा रहा है। लोगों की जागरुकता के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
स्पेशल सीपी ट्रेनिंग, छाया शर्मा ने तीन आपराधिक कानूनों के बारे में कहा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएंगी। इसके लिए हमारी ट्रेनिंग 5 फरवरी से शुरू हुई थी। हमने बुकलेट तैयार की, जिसकी मदद से हमने पुलिसकर्मियों को आने वाले बदलाव की तैयारी के लिए आसानी से प्रशिक्षित किया।
सबसे अच्छी बात यह है कि हम पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ ‘दंड’ से ‘न्याय’ की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार डिजिटल साक्ष्य पर बहुत जोर दिया गया है। अब, साक्ष्य डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे फोरेंसिक विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ाई गई है। हमने एक पॉकेट बुकलेट तैयार की है, जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें आईपीसी से लेकर बीएनएस तक की धाराएं, बीएनएस में जोड़ी गई नई धाराएं, वे श्रेणियां जो अब 7 साल की सजा के अंतर्गत आती हैं और एक तालिका जिसमें रोजमर्रा की पुलिसिंग के लिए जरूरी धाराएं हैं।