ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस के विधायक के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया
– लौह अयस्क चीन के खरीदारों को निर्यात किया गया था
– सरकारी खजाने को 44.09 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था

ईडी ने शनिवार को कहा कि उसने 44 करोड़ रुपये मूल्य के लौह अयस्क के कथित अवैध निर्यात से संबंधित मनी लांड्रिंग जांच में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सेल और उनसे जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। एजेंसी ने कहा कि अभियोजन पक्ष की शिकायत बेंगलुरु में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक निर्दिष्ट अदालत में दायर की गई है। ईडी ने कहा कि विधायक सेल और उनकी कंपनी श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड को आरोपपत्र में आरोपित बनाया गया है। विधायक कंपनी के प्रबंध निदेशक भी हैं।
सेल को ईडी ने सितंबर में गिरफ्तार किया था। ईडी की जांच कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा 2010 में दर्ज एक मामले से शुरू हुई थी, जिसमें पाया गया था कि लगभग आठ लाख टन लौह अयस्क बेल्लारी से बेलेकेरी बंदरगाह तक अवैध रूप से पहुंचाया गया था। ईडी ने जांच के दौरान पाया कि यह लौह अयस्क आरोपितों द्वारा बेलेकेरी बंदरगाह के बंदरगाह संरक्षक महेश जे. बिलिये की मिलीभगत से चीन के खरीदारों को निर्यात किया गया था। इससे सरकारी खजाने को 44.09 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। ईडी के अनुसार, सेल ने लौह अयस्क की अवैध खरीद के लिए अन्य आरोपितों को 46.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया। जब्त किया गया यह लौह अयस्क चीन में अंतिम खरीदारों को सीधे भेजने के बजाय सेल की अघोषित विदेशी इकाई जेआई (हेबेई) आयरन एंड स्टील इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड हांगकांग के माध्यम से निर्यात किया गया था, जिससे अपराध की आय को छिपाया गया। इसे पहले मल्लिकार्जुन शिपिंग (एचके) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।
