September 10, 2026

बीआईएस की चेन्नई में बड़ी कार्रवाई, 803.99 ग्राम गैर-हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण जब्त, बिक्री के लिए रखे थे प्रदर्शित

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नई दिल्ली । 
भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस ने गैर-हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चेन्नई में 803.99 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए हैं। यह कार्रवाई चेन्नई के अंबत्तूर इलाके में स्थित एक आभूषण दुकान पर की गई। मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी जानकारी में कार्रवाई का विवरण दिया गया।

बीआईएस के चेन्नई शाखा कार्यालय ने 1 सितंबर 2026 को दुकान पर प्रवर्तन तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की थी। इस दौरान बिक्री के लिए प्रदर्शित किए गए ऐसे सोने के आभूषण मिले, जिन पर आवश्यक हॉलमार्किंग नहीं थी। इसके बाद इन आभूषणों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत जब्त किया गया।

जब्त किए गए आभूषणों में सबसे अधिक संख्या मंगलसूत्र की थी। कार्रवाई में 671.50 ग्राम वजन के 175 मंगलसूत्र जब्त किए गए। इसके अलावा बच्चों की 25.02 ग्राम वजन वाली 12 चूड़ियां भी बरामद की गईं।

बीआईएस की कार्रवाई में 86.14 ग्राम वजन के 40 झुमके और 21.33 ग्राम वजन के 10 पेंडेंट भी शामिल हैं। इस तरह अलग-अलग डिजाइन और श्रेणियों के इन आभूषणों का कुल वजन 803.99 ग्राम बताया गया है।

प्रवर्तन टीम ने जांच के दौरान पाया कि ये आभूषण आवश्यक हॉलमार्किंग के बिना ग्राहकों को बिक्री के लिए पेश किए जा रहे थे। बीआईएस ने सभी संबंधित वस्तुओं को विस्तृत जांच और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए अपने कब्जे में ले लिया।

यह पूरी कार्रवाई स्थानीय पुलिस की सहायता से की गई। बीआईएस चेन्नई शाखा कार्यालय के अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों ने प्रवर्तन तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया को अंजाम दिया। मामले में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बीआईएस चेन्नई शाखा कार्यालय के प्रमुख एस. डी. दयानंद ने कहा कि संगठन बाजार की नियमित निगरानी के साथ प्रवर्तन गतिविधियां भी करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन और हॉलमार्किंग से जुड़े नियमों के दायरे में आने वाले उत्पाद निर्धारित मानकों का पालन करें।

उन्होंने कहा कि घटिया उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ऐसी कार्रवाई महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बीआईएस मानक चिह्न और हॉलमार्क के दुरुपयोग को रोकना तथा प्रमाणन और हॉलमार्किंग व्यवस्था में उपभोक्ताओं का भरोसा बनाए रखना भी इन कार्रवाइयों का उद्देश्य है।

बीआईएस के अनुसार, हॉलमार्किंग कीमती धातु से बनी वस्तुओं की शुद्धता या सुंदरता का आधिकारिक संकेत देती है। मौजूदा हॉलमार्किंग व्यवस्था में हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों पर बीआईएस लोगो, शुद्धता और छह अंकों की हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या यानी HUID दर्ज होती है।

उपभोक्ता हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की HUID संख्या की पुष्टि बीआईएस केयर ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। चेन्नई में हुई इस कार्रवाई में जब्त आभूषणों की आगे विस्तृत जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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