October 28, 2026

शिवपुरी में कर्ज वसूली की बड़ी कार्रवाई, 12 बकायादारों की संपत्तियां कुर्क, समय सीमा खत्म होने के बाद प्रशासन सख्त

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शिवपुरी । मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की बकाया राशि वसूलने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। नोटिस जारी होने के बावजूद निर्धारित समय सीमा तक रकम जमा नहीं करने वाले 12 बकायादारों की जमीनें कुर्क कर ली गई हैं। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर तहसील शिवपुरी में यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने संबंधित लोगों को 27 अक्टूबर तक बकाया राशि जमा करने का अवसर दिया था लेकिन तय समय में भुगतान नहीं होने के बाद उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। अब प्रशासन कुर्क की गई जमीनों की नीलामी कर बैंक की बकाया राशि वसूलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।

तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा के अनुसार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी की पुरानी शिवपुरी और कोटा की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से जुड़े बकायादारों के खिलाफ अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए थे। संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर बकाया रकम जमा करने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं की गई और कुछ मामलों में संबंधित लोग उपस्थित भी नहीं हुए। इसके बाद प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनकी जमीनों को कुर्क कर लिया।

कार्रवाई के तहत ग्राम बांसखेड़ी के आठ बकायादारों की जमीनें कुर्क की गई हैं। इनमें गुरदेव सिंह पर 23.08 लाख रुपये की सबसे अधिक बकाया राशि बताई गई है। गुरमीत कौर पर 1.23 लाख रुपये और गुरप्रीत सिंह पर 2.53 लाख रुपये बकाया हैं। इसी तरह दीदार सिंह पर 3.39 लाख रुपये और सतनाम सिंह पर 3.29 लाख रुपये की राशि बकाया है। गुरजिंदर कौर पर 1.05 लाख रुपये तथा गुरविंदर कौर पर 3.58 लाख रुपये बकाया हैं। वहीं जगजीत सिंह पर 3.02 लाख रुपये की राशि बकाया बताई गई है। प्रशासन ने इन सभी बकायादारों की संबंधित सर्वे नंबर वाली जमीनों को कुर्क किया है।

बांसखेड़ी के अलावा जिले के अन्य गांवों में भी कार्रवाई की गई है। ग्राम बरेठ निवासी कप्तान सिंह गुर्जर पर 1.66 लाख रुपये बकाया हैं। ग्राम भगौरा निवासी जहार सिंह पर 1.91 लाख रुपये की राशि बकाया बताई गई है। ग्राम करई निवासी मारकूलिन गिल पर 1.94 लाख रुपये और ग्राम कोटा निवासी जसवीर सिंह पर 1.84 लाख रुपये बकाया हैं। इन चारों लोगों की संबंधित जमीनों को भी कुर्क किया गया है। इस तरह प्रशासन ने कुल 12 बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की है।

प्रशासन के अनुसार कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 के प्रावधानों के तहत की जाएगी। नीलामी से मिलने वाली रकम का उपयोग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए किया जाएगा। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बैंक की बकाया रकम वसूलने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

इस कार्रवाई से सहकारी बैंक के बकायादारों को स्पष्ट संदेश मिला है कि नोटिस मिलने के बाद भी निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर प्रशासन संपत्ति कुर्क करने और नियमानुसार नीलामी के जरिए वसूली की प्रक्रिया अपना सकता है। हालांकि नीलामी की तारीख और आगे की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

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