Uttarakhand: पीएम आवास योजना 2.0 में किए गए हैं ये कई प्रावधान
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पिता को मिला गया है घर तो बेटे को नहीं मिलेगा, ऐसे समझें बदलाव
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत के साथ ही इसके नए नियम भी जारी हो गए हैं। पहली बार ये प्रावधान किया गया है कि अगर परिवार में पिता ने पीएम आवास योजना के तहत घर लिया है तो 20 साल तक उसके बच्चे को लाभ नहीं मिल सकता है। केंद्र ने ऐसे ही सभी नियम जारी कर दिए हैं। नए बदलाव के बाद उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके माता-पिता को पहले से ही इसके तहत लाभ मिल चुका है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले उन माता-पिता के अलावा बेटों को भी योजना का फायदा मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना-2 में इस नियम को बदल दिया गया है। अब उन लोगों को इस स्कीम में नहीं रखा जाएगा, जिनके माता-पिता पहले ही इसका लाभ ले चुके हैं। नए नियम में कहा गया कि अगर माता-पिता नहीं है, तो उनकी संपत्ति के मालिक उनके बेटे हैं। हालांकि, इसमें 20 सालों की सीमा दी गई है, जिसमें कहा गया कि अगर 20 सालों में योजना का लाभ मिला है तो वह इस योजना से बाहर रहेगा।