सुप्रीम कोर्ट के एससी, एसटी कोटा फैसले पर बोले नायडू और रेवंथ रेड्डी जल्द करेंगे लागू

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हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एससी/एसटी कोटा के सब कैटेगराइजेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एससी एसटी रिजर्वेशन कोटे में सब कैटेगराइजेशन को सही ठहराया है और कहा है कि यह जरूरी है कि सभी वर्ग समान रूप से आरक्षण का लाभ उठा सके। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के कोटे की तरह ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटे में भी क्रीमी लेयर लागू करने की बात की है।

इस फैसले पर रेवंथ रेड्डी ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कहा है कि यह फैसला जल्द लागू किया जाएगा और इसके तहत मडिगा समुदाय को नई घोषित सरकारी भर्ती में आरक्षण मिलेगा। रेड्डी ने कहा कि मडिगा समुदाय पिछले 27 सालों से उप-वर्गीकरण के लिए संघर्ष कर रहा है। इस मामले में सदन से सरकार का समर्थन करने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो कोटा को जल्द लागू करने के लिए अध्यादेश भी लाया जाएगा।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यह टीडीपी ही थी जिसने हाशिए पर मौजूद वर्गों के लाभ के लिए सब कैटोगराइजेशन की जरूरत को सबसे पहले पहचाना था। टीडीपी ने इसे लागू भी किया था लेकिन कुछ वजहों से अदालत ने इस पर रोक लगा दी थी।

चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एससी कैटेगरी के अंदर मौजूद कुछ समूहों की जरूरतों को पहचानते हुए टीडीपी सरकार ने जस्टिस पी रामचंद्र राजू आयोग का गठन किया था। कमिटी ने अनुसूचित जातियों को चार उप-समूहों (ए, बी, सी, डी) में बांटने और उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की सिफारिश की थी। नायडू ने कहा, “हम हमेशा सभी के लिए समान न्याय और अवसरों के लिए काम करते आए हैं।

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