June 19, 2026

सड़कों पर गाड़ियों से पहले पैदल चलने वालों का हक, फुटपाथ और सुरक्षित आवागमन पर सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक टिप्पणी

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नई दिल्ली । देश की सर्वोच्च अदालत ने पैदल यात्रियों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि फुटपाथ पर सुरक्षित रूप से चलना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों का उपयोग केवल मोटर वाहनों के लिए नहीं है, बल्कि पैदल चलने वाले नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को भी समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। इस टिप्पणी को शहरी बुनियादी ढांचे, सड़क सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण माना जा रहा है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्र रूप से आने-जाने के अधिकार में सुरक्षित पैदल आवागमन भी शामिल है। यदि किसी सड़क का निर्माण किया जाता है तो वहां पैदल यात्रियों के लिए उपयुक्त फुटपाथ और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना भी संबंधित प्रशासनिक एजेंसियों की जिम्मेदारी है। केवल वाहनों की सुविधा को प्राथमिकता देकर पैदल यात्रियों की जरूरतों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित और निर्धारित मार्ग उपलब्ध कराना कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे कानूनी रूप से लागू कराया जा सकता है। अदालत का मानना है कि आधुनिक शहरी विकास के साथ-साथ पैदल यात्रियों की सुरक्षा को भी नीति निर्माण का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

यह फैसला एक सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आया। मामले में एक छोटे बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई थी। बच्चे के पिता उसे स्कूल लेकर जा रहे थे, तभी पीछे से आए एक भारी वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि बच्चे की जान नहीं बच सकी। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तथ्य भी आया कि दुर्घटनास्थल पर न तो कोई फुटपाथ था और न ही पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग की व्यवस्था मौजूद थी।

अदालत ने माना कि सड़कों पर सुरक्षित पैदल आवागमन की कमी कई बार गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनती है। ऐसे मामलों में केवल चालक की जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित संस्थाओं की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए, जिन्होंने आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था नहीं की। न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को नागरिक सुरक्षा से जुड़ा व्यापक प्रश्न बताया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़ित परिवार को मिलने वाले मुआवजे की राशि में भी वृद्धि की। न्यायालय ने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों में पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए उचित और वास्तविक मुआवजा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अदालत ने संबंधित पक्षों को निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान करने का निर्देश भी दिया।

फैसले में यह भी कहा गया कि यदि किसी नागरिक के सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक उपाय अपना सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में उपलब्ध कानूनी अधिकार सड़क दुर्घटना मुआवजा कानूनों से अलग और स्वतंत्र भी हो सकते हैं। इससे नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अतिरिक्त कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला देशभर के शहरी निकायों, नगर प्रशासन और सड़क निर्माण एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। आने वाले समय में शहरों और कस्बों में फुटपाथ, पैदल पार पथ और अन्य सुरक्षा सुविधाओं के विकास को अधिक प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। यह निर्णय सड़कों को केवल वाहनों के लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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