July 23, 2026

सोनम रघुवंशी को फिर जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गंभीर आरोपों में जमानत का आधार नहीं बन सकती तकनीकी गलती

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नई दिल्ली । राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में केवल गिरफ्तारी मेमो में हुई तकनीकी त्रुटि के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने सोनम को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद उसे दोबारा न्यायिक हिरासत में जाना होगा।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को यह पूरी जानकारी थी कि उसे किस मामले में हिरासत में लिया जा रहा है। यदि गिरफ्तारी मेमो में किसी धारा का उल्लेख टाइपिंग या मानवीय भूल के कारण गलत हुआ है, तो इसे संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का आधार मानकर जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई अभी महत्वपूर्ण चरण में है और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना आगे बढ़ना आवश्यक है।

हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मुकदमे की सुनवाई असामान्य रूप से लंबी खिंचती है और छह महीने के भीतर पूरी नहीं होती, तो आरोपी को परिस्थितियों के आधार पर दोबारा जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार रहेगा। फिलहाल उपलब्ध तथ्यों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत जारी रखना उचित नहीं माना गया।

यह मामला वर्ष 2025 में सामने आया था, जब इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी शादी के कुछ दिनों बाद पत्नी सोनम के साथ मेघालय घूमने गए थे। यात्रा के दौरान राजा अचानक लापता हो गए और बाद में उनका शव गहरी खाई से बरामद हुआ। जांच एजेंसियों ने विस्तृत जांच के बाद सोनम, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश और हत्या का मामला दर्ज किया। इसके बाद सोनम को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले निचली अदालत ने गिरफ्तारी मेमो में भारतीय न्याय संहिता की गलत धारा दर्ज होने को आधार मानते हुए सोनम को सशर्त जमानत दे दी थी। बाद में उच्च न्यायालय ने भी उस आदेश को बरकरार रखा। राज्य सरकार ने इस फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती देते हुए कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों की पूरी जानकारी थी और रिकॉर्ड में हुई मानवीय त्रुटि को जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह भी दलील दी गई कि आरोपी लंबे समय तक फरार रही और उसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी। अदालत ने इन तर्कों पर सहमति जताते हुए कहा कि मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को जमानत पर बनाए रखना न्यायहित में नहीं होगा। बचाव पक्ष ने यह दलील दी कि सोनम सभी शर्तों का पालन कर रही है और दोबारा जेल भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।

सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने समाज में बढ़ते वैवाहिक अपराधों पर भी चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि नई पीढ़ी के पास जानकारी के अनेक साधन हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों से निपटने की क्षमता कमजोर होती दिखाई दे रही है। न्यायाधीशों ने परिवारों की भूमिका पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि संवाद और भावनात्मक सहयोग की कमी कई बार गंभीर सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। अदालत की इन टिप्पणियों के साथ यह मामला अब दोबारा निचली अदालत में नियमित सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा।

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