स्वाति मालीवाल को दिल्ली HC से झटका, भ्रष्टाचार मामले में याचिका खारिज
नई दिल्ली । शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने मालीवाल की भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। स्वाति मालीवाल पर आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को अलग-अलग पदों पर नियुक्त किया।
स्वाति मालीवाल की याचिका पर न्यायमूर्ति अमित महाजन ने मालीवाल के खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। 8 दिसंबर, 2022 को महिला आयोग की कई नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया था। इसमें स्वाति मालीवाल समेत चार लोगों के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह आदेश दिया गया था। इस मामले पर आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए स्वाति मालीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया।
पूरा मामला क्या है
महिला आयोग में अपने पद का दुरपयोग करते हुए आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों की नियुक्ति के आरोपों के बाद भाजपा विधायक बरखा शुक्ला ने स्वाति के खिलाफ शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने मालीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। हालांकि, इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है। इसका इस्तेमाल करते हुए आयोग में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आर्थिक लाभ दिया गया। इनपर आरोप है कि इन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया का उचित पालन किए बिना महिला आयोग में नियुक्त किया था।
मामले में स्वाति मालीवाल समेत अन्य लोगों पर आरोप है कि 6 अगस्त 2015 से लेकर 1 अगस्त, 2016 के बीच दिल्ली महिला आयोग में 90 लोगों की नियुक्तियां की गईं। इसमें से 71 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जबकि, 16 लोगों को डायल 181 हेल्पलालइन के लिए नियुक्त किया गया था। इस दौरान इनकी नियुक्तियों में प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया गया था।