कांग्रेस के पूर्व सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानिए पूरा मामला

बहराइच । यूपी में बहराइच एसीजेएम कोर्ट (Bahraich ACJM Court in UP) के जज ने गबन के मामले मे कोर्ट पर हाजिर नहीं हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद कंमाडों कमल किशोर (Commandos kamal kishore) के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी किया गया है। वर्ष 2017 में नगर कोतवाली के मेवातीपुरा निवासनी जया गुप्ता ने एसीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था कि पूर्व सांसद कंमाडों कमल किशोर ने उनसे बतौर कर्ज 31 लाख रुपये लिए। उधार ली गई धनराशि नहीं वापस कर रहे है।
कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर पूर्व सांसद के विरूद्ध अमानत में ख्यानत, गबन आदि की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पूर्व सांसद को अपना पक्ष रखने को तलब किया गया था। कई तारीख पड़ने पर एक भी पेशी पर कमांडो कमल किशोर हाजिर नहीं हुए। कोर्ट की ओर से वारंट जारी होने पर अंकित पते पर पूर्व सांसद के न होने की आख्या के साथ वारंट वापस कोर्ट लाया गया। पूर्व सांसद की ओर से जनपद न्याधीश के यहां दायर अग्रिम जमानत याचिका 16 जुलाई 2024 को निरस्त कर दी गई थी।
एसीजेएम कोर्ट ने माना कि वारंट की जानकारी होने के बावजूद कोर्ट पर हाजिर नहीं होने से दायर वाद की कार्रवाई में विलंब हो रहा है। कोर्ट ने सात फरवरी को अंतिम मौका दिया। पूर्व सांसद हाजिर नहीं हुए। एसीजेएम कोर्ट ने इसे काफी गंभीरता से लेते हुए 24 फरवरी को गैर जमानती वारंट जारी किया है। एसीजेएम कोर्ट ने पूर्व सांसद कंमाडों कमल किशोर को 11 मार्च को तलब किया है। इस डेट को कंमाडों कमल किशोर को हाजिर होना है।