असम में गोमांस पर पूर्ण प्रतिबंध

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  • मुख्यमंत्री हिमंत बोले, मौजूदा कानून को और कठोर बनाएंगे


असम सरकार ने प्रदेश के होटल, रेस्तरां में गोमांस परोसने और सार्वजनिक स्थानों पर उसे खाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने गोमांस खाने के मौजूदा कानून में नए प्रावधानों को शामिल करने का निर्णय किया है। गोमांस परोसने व खाने का मौजूदा कानून सख्त है, पर अभी इसमें होटल, रेस्तरां, धार्मिक व सार्वजनिक समारोहों में रोक का प्रावधान नहीं है। अब सार्वजनिक स्थानों पर भी गोमांस खाने- परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए कानून को और कठोर बनाने का फैसला किया है।

क्या है असम का कानून
असम मवेशी संरक्षण अधिनियम,2021 के अनुसार राज्य में गोमांस का सेवन गैरकानूनी नहीं है। लेकिन,कानून में उन क्षेत्रों में मवेशी वध और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध है जहां हिन्दू जैन और सिख बहुसंख्यक हैं। मंदिर या मठ के पांच किमी के दायरे में भी यह प्रतिबंध लागू है।

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