अभिनेता अरशद वारसी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना… सेबी ने 5 साल के लिए किया बैन

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नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी (Arshad Warsi Bollywood actor), उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी और 57 अन्य इकाइयों को यूट्यूब चैनल (Youtube channel) पर भ्रामक वीडियो से संबंधित एक मामले में प्रतिभूति बाजारों से एक से पांच साल तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इन यूट्यूब चैनल में निवेशकों को साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर खरीदने की सिफारिश की गई थी।

पांच करोड़ रुपये तक का जुर्माना
नियामक ने वारसी और उनकी पत्नी मारिया पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सेबी ने साधना ब्रॉडकास्ट (अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड) के प्रवर्तकों सहित 57 अन्य इकाइयों पर पांच लाख रुपये से लेकर पांच करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया।

अरशद और उनकी पत्नी ने करीब 1 करोड़ कमाए
प्रतिबंध के अलावा, सेबी ने इन इकाइयों को जांच अवधि के अंत से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 58.01 करोड़ रुपये के कुल अवैध कमाई को वापस करने का भी निर्देश दिया। सेबी ने पाया कि अरशद वारसी ने 41.70 लाख रुपये का मुनाफा कमाया था और उनकी पत्नी ने 50.35 लाख रुपये का मुनाफा कमाया था।

अंतिम आदेश में, सेबी ने पाया कि इस पूरे मामले के पीछे के मास्टरमाइंड गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता और मनीष मिश्रा थे। आदेश में कहा गया है कि साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (एसबीएल) के आरटीए के निदेशक सुभाष अग्रवाल, मनीष मिश्रा और प्रवर्तकों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते थे। सेबी ने कहा कि ये लोग ही मुख्य पात्र थे, जिन्होंने इस हेराफेरी की योजना बनाई और उसे क्रियान्वित किया।

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