करोड़ों के बकाया भुगतान पर प्राइवेट अस्पतालों का बड़ा ऐलान, 8 अक्टूबर से आयुष्मान इलाज बंद, दिल्ली में होगा प्रदर्शन
अस्पताल संगठनों के अनुसार भोपाल के कई निजी अस्पतालों का आयुष्मान योजना के तहत करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपये तक का भुगतान लंबित है। अस्पतालों का कहना है कि मरीजों का इलाज करने के बाद जब भुगतान लंबे समय तक अटकता है तो अस्पतालों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। इसके अलावा कई क्लेम तकनीकी और प्रक्रियागत कारणों से रिजेक्ट किए जा रहे हैं या उनमें बड़ी कटौती की जा रही है। अस्पताल संचालकों का सवाल है कि जब मरीज के इलाज से पहले उसकी बीमारी उपचार और पैकेज को मंजूरी दी जाती है तो इलाज पूरा होने के बाद वैध क्लेम को रोकने या काटने का आधार स्पष्ट होना चाहिए।
आईएमए मध्य प्रदेश और यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्टर्स एसोसिएशन समेत कई संगठनों ने इस मुद्दे पर संयुक्त आंदोलन का फैसला लिया है। संगठनों का कहना है कि वे लंबे समय से सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखते आ रहे हैं। ज्ञापन बैठकों प्रतिनिधिमंडलों और अलग अलग स्तर पर विरोध के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। अब अस्पताल संचालक इसे निर्णायक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं।
अस्पताल संगठनों की एक बड़ी आपत्ति आयुष्मान योजना में एनएबीएच सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को लेकर भी है। उनका कहना है कि अस्पतालों में गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा के मानकों का पालन जरूरी है लेकिन हर अस्पताल के लिए एक जैसी शर्त व्यावहारिक नहीं हो सकती। अस्पताल का आकार बिस्तरों की संख्या उपलब्ध सुविधाओं और संसाधनों के अनुसार मानकों को लागू किया जाना चाहिए। संगठनों ने एनएबीएच की अनिवार्यता समाप्त कर इसे स्वैच्छिक और प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था बनाने की मांग की है।
प्रदेश में आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए 1 अक्टूबर से नई शर्त लागू होने की बात भी सामने आई है। भोपाल इंदौर ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए एनएबीएच सर्टिफिकेट जरूरी किया गया है। अस्पताल संगठनों का दावा है कि इस नियम के कारण बड़ी संख्या में निजी अस्पतालों की आयुष्मान संबद्धता प्रभावित हो सकती है। उनका कहना है कि नियम लागू करने से पहले अस्पतालों को पर्याप्त समय और व्यावहारिक विकल्प दिए जाने चाहिए।
क्लेम प्रक्रिया को लेकर भी निजी अस्पतालों ने कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि टीएटी प्रमाणीकरण दस्तावेजीकरण ट्रिगर और अन्य तकनीकी वजहों से क्लेम रिजेक्ट किए जाते हैं तो अस्पताल को स्पष्ट लिखित कारण मिलना चाहिए। इसके साथ ही क्लेम की जांच योग्य चिकित्सकों से कराने प्रभावी अपील व्यवस्था बनाने और पैकेज की दरों को वास्तविक चिकित्सा खर्च के अनुरूप संशोधित करने की मांग की गई है।
अस्पताल संगठनों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वास्तविक धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई का वे विरोध नहीं करते। उनकी आपत्ति उन मामलों को लेकर है जहां मरीज वास्तविक है बीमारी वास्तविक है भर्ती और उपचार भी वास्तविक है लेकिन केवल तकनीकी गलती के आधार पर पूरा क्लेम अस्वीकार कर दिया जाता है। उनका कहना है कि ऐसी व्यवस्था में मरीज को कैशलेस सुविधा मिल सकती है लेकिन अस्पताल के लिए इलाज कस्टलेस नहीं हो सकता।
आंदोलन को लेकर अस्पताल संगठनों ने सरकार को 8 अक्टूबर तक का समय दिया है। यदि इससे पहले शासन और अस्पताल प्रतिनिधियों के बीच सार्थक बातचीत कर लंबित भुगतान और क्लेम से जुड़े मुद्दों का लिखित समाधान नहीं निकला तो प्रदेशभर में आयुष्मान योजना का अनिश्चितकालीन बहिष्कार शुरू हो सकता है। संगठन ने जरूरत पड़ने पर करीब 1000 एम्बुलेंस के साथ दिल्ली कूच करने की चेतावनी भी दी है। अब सरकार और निजी अस्पताल संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर मरीजों की नजर है क्योंकि विवाद लंबा खिंचने पर आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को इलाज की सुविधा प्रभावित होने की चिंता बढ़ सकती है।
