बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा प्रकरण: मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को झटका
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रिमांड और जमानत दोनों अर्जियां खारिज
आठवे बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के बहुचर्चित चढ़ावा प्रकरण में चमोली न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को कोई राहत न देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही, पुलिस द्वारा मांगी गई कस्टडी रिमांड की अपील को भी न्यायालय ने नामंजूर कर दिया है।
मांगी कस्टडी
बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवादित मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल से आगे की पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए चमोली न्यायालय से उसकी कस्टडी रिमांड मांगी थी। वहीं, दूसरी ओर आरोपी के वकीलों ने अदालत में जमानत की गुहार लगाई थी।
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नहीं मिली राहत
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस की कस्टडी रिमांड की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने आरोपी प्रमोद नौटियाल को भी किसी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है।
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सलाखों के पीछे रहेगा मुख्य आरोपी
न्यायालय के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहना होगा। अदालत के निर्देशानुसार, आरोपी आगामी 6 अगस्त तक पुरसाड़ी कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और जांच जारी है।
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