June 14, 2026

खाद्य उत्पादों पर गुमराह करने वाले दावों के खिलाफ सख्ती, एफएसएसएआई ने कई नामी ब्रांड्स को भेजे नोटिस

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नई दिल्ली । भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग में भ्रामक दावों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कई कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। नियामक संस्था का कहना है कि कुछ कंपनियां अपने उत्पादों के नाम, ट्रेडमार्क और प्रचार संबंधी दावों के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच ऐसी धारणा बना रही हैं, जो वास्तविक उत्पाद विशेषताओं से मेल नहीं खाती।

खाद्य सुरक्षा नियामक ने कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। इन नोटिसों में आरोप लगाया गया है कि संबंधित कंपनियां खाद्य सुरक्षा और मानक कानून के तहत निर्धारित लेबलिंग और डिस्प्ले नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। नियामक का मानना है कि ऐसे नाम और दावे ग्राहकों को उत्पाद की गुणवत्ता, स्वास्थ्य लाभ या विशेष प्रकृति के बारे में भ्रमित कर सकते हैं।

कार्रवाई के दायरे में आए कई ब्रांड अपने उत्पादों के नाम में “हेल्दी”, “ऑर्गेनिक”, “वीगन” और अन्य स्वास्थ्य संबंधी शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। एफएसएसएआई का कहना है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब संबंधित उत्पाद निर्धारित मानकों, प्रमाणपत्रों और नियामकीय शर्तों को पूरा करते हों। अन्यथा यह उपभोक्ताओं को गुमराह करने की श्रेणी में आ सकता है।

नियामक ने विशेष रूप से उन उत्पादों पर चिंता जताई है जिनके नाम से यह संदेश जाता है कि वे स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी हैं, जबकि उनकी संरचना या सामग्री इस दावे का पूरी तरह समर्थन नहीं करती। अधिकारियों का मानना है कि खाद्य उत्पादों की खरीद के समय उपभोक्ता ब्रांड नाम और पैकेजिंग पर काफी भरोसा करते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का भ्रामक दावा उपभोक्ता अधिकारों और पारदर्शिता के सिद्धांतों के विपरीत है।

एफएसएसएआई ने कुछ कंपनियों द्वारा उपयोग किए जा रहे “विटामिन”, “हेल्दी मिक्स” और “वीगन” जैसे शब्दों पर भी आपत्ति दर्ज की है। नियामक के अनुसार, यदि किसी शब्द की स्पष्ट कानूनी परिभाषा या मान्यता नहीं है, तो उसका उपयोग उपभोक्ताओं के बीच गलत धारणा पैदा कर सकता है। इसी प्रकार वीगन उत्पादों के लिए आवश्यक स्वीकृतियों और अनुमोदनों का अभाव भी गंभीर नियामकीय चिंता का विषय माना गया है।

इसके अलावा “ऑर्गेनिक” शब्द के उपयोग को लेकर भी कई कंपनियों को नोटिस भेजे गए हैं। एफएसएसएआई का कहना है कि यदि किसी उत्पाद को ऑर्गेनिक बताया जाता है तो उसके लिए निर्धारित प्रमाणन और अनुमोदन होना अनिवार्य है। बिना आवश्यक प्रमाणपत्रों के ऐसे दावों का इस्तेमाल ग्राहकों को भ्रमित कर सकता है और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को भी प्रभावित कर सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य उद्योग के तेजी से विस्तार के बीच लेबलिंग की पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। उपभोक्ता अब स्वास्थ्य और पोषण संबंधी दावों के आधार पर उत्पादों का चयन करते हैं। ऐसे में नियामकीय निगरानी उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए आवश्यक मानी जा रही है।

एफएसएसएआई ने सभी खाद्य कारोबार संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे लेबलिंग, पैकेजिंग और प्रचार संबंधी सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें। नियामक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में उपलब्ध खाद्य उत्पादों के बारे में ग्राहकों को सही, स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी मिले तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक मार्केटिंग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

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