मासूम से दरिंदगी की कोशिश! खेल रही बच्ची को बहाने से घर ले गया 45 साल का अधेड़; चीखने पर आरोपी फरार, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज
वारदात: खेल रही बच्ची को बनाया निशाना
घटनाक्रम के अनुसार, नाबालिग बच्ची गांव में अपने साथियों के साथ खेल रही थी, तभी आरोपी ने उसे अकेला देख जाल में फंसा लिया:
गलत इरादे: आरोपी सुदामा उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ अभद्रता व गलत काम करने का प्रयास किया।
जैसे ही आरोपी ने दरिंदगी की कोशिश की, मासूम बच्ची जोर-जोर से चीखने लगी। बच्ची की आवाज सुन आरोपी के हाथ-पांव फूल गए और वह पकड़े जाने के डर से भाग निकला। डरी-सहमी बच्ची तुरंत अपने घर पहुंची और पूरी आपबीती परिजनों को बताई, जिसके बाद देर रात परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे।
पुलिस कार्रवाई: ‘BNS’ और पॉक्सो एक्ट के तहत शिकंजा
लहार थाना प्रभारी शिव सिंह यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए।
सख्त धाराएं: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 74, 75 और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है।पुलिस की टीमें आरोपी सुदामा बघेल के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
लहार की इस घटना ने एक बार फिर गांवों में मासूमों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 45 साल के व्यक्ति द्वारा एक अबोध बच्ची को निशाना बनाना मानसिक विकृति की पराकाष्ठा है। अब देखना यह है कि कानून कितनी जल्दी इस दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुँचाता है।
