March 8, 2026

Uttarakhand News: एसआईआर…बीएलओ के सवालों से न घबराएं

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  • 2003 के वोट की जानकारी बताएं

उत्तराखंड में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से पहले शुरू हुई मैपिंग में अगर बीएलओ आपके घर आएं तो उनके सवालों से न घबराएं। आप जितना सरलता से उन्हें अपनी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, उतनी ही आसानी से एसआईआर शुरू होने के बाद आपका इन्म्युरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशों पर प्रदेशभर में इन दिनों प्री-एसआईआर गतिविधि चल रही है। इसके तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से वर्ष 2003 में उनके वोट की जानकारी जुटा रहे हैं। प्रदेशभर में कई जगहों पर बीएलओ के सवालों का जवाब देने में मतदाता या तो झिझक रहे हैं या डर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने अपील की है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फिलहाल बीएलओ को केवल अपनी वर्ष 2003 के वोट के संबंध में जानकारी उपलब्ध करानी है, कोई दस्तावेज नहीं देना।

मैपिंग में जानकारी नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं

कई मतदाताओं को ये चिंता सता रही है कि बीएलओ जब उनसे पूछने आए तो वह 2003 के वोट की जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाए। तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी प्रदेश में एसआईआर शुरू नहीं हुआ है। केवल मैपिंग हो रही है। एसआईआर शुरू होने के बाद आप अपने इन्म्युरेशन फॉर्म के साथ वह जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, एसआईआर की गतिविधि पूरी तरह से मतदाता फ्रेंडली कराने पर जोर है।

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ये तैयारी कर लें तो बेहतर

  • वर्ष 2003 में आपका वोट अगर उत्तराखंड या बाहरी किसी राज्य में था तो उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर मतदाता सूची उपलब्ध है। आप अपना नाम वहां से सर्च करके वोट लिस्ट का प्रिंटआउट अपने पास रख लें।
  • अगर आपका वर्ष 2003 में वोट नहीं था तो अपने माता-पिता के वोटर लिस्ट की जानकारी लेकर उसका प्रिंटआउट रख लें।
  • अगर आपके माता, पिता या आपके वोट की जानकारी नहीं मिल पा रही है तो चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित 12(आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड,

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– सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालय का पहचान पत्र, शिक्षण संस्थान का छात्र पहचान पत्र, बिजली, पानी या टेलीफोन (लैंडलाइन/मोबाइल) बिल, बैंक/डाकघर की पासबुक, जिसमें पता अंकित हो, राशन कार्ड, किराया अनुबंध, सरकारी विभाग की ओर से जारी आवास आवंटन पत्र/आवास प्रमाण,गैस कनेक्शन की रसीद या बुक) में से कोई भी दस्तावेज रख लें।

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