Vigilance: नाप-तोल से पहले उपकरणों के सत्यापन की जांच जरूरी
बाजार से कोई भी वस्तु या सेवा लेने से पूर्व उपभोक्ता वस्तु का वजन, नाप या मात्रा देख कर वस्तु खरीदते हैं, लेकिन जिस उपकरण से नाप-तोल किया जाता है, जैसे वेईंग मशीन, मीटर या लीटर, अगर वे ही सही नहीं होंगे तो उपभोक्ता को गलत मात्रा में उत्पाद मिलता है। सब्जी मंडी, ठेले, रेहड़ी वाले व स्थाई दुकानों पर ये उपकरण अक्सर सही नहीं होते। कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विक्रेता का यह दायित्व है कि वह नापतोल के उपकरणों की समय-समय पर जांच कराए व विभाग से प्रमाणित कराए।
वहीं जानकारों के अनुसार यदि नापतोल में गड़बड़ी है, तो उपभोक्ता विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत भी दर्ज करा सकता है। इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आयोग में परिवाद भी दायर कर सकते हैं।