Uttarakhand samachar: प्रदेश में कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादले 30 जून तक होंगे
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शासन ने जारी किया आदेश
उत्तराखंड में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों की अंतिम तिथि 10 जून से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह निर्णय तबादला प्रक्रिया में हुई देरी के कारण लिया गया है।
देवभूमि उत्तराखंड में तबादला अधिनियम के तहत हर साल मार्च से तबादलों की प्रक्रिया शुरू होती है। जिला और मंडल स्तर पर तबादला समितियों का गठन एक अप्रैल तक हो जाना चाहिए। 15 अप्रैल तक सुगम, दुर्गम क्षेत्र, पात्र कर्मचारी और खाली पदों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर आनी चाहिए। हालांकि, इस साल तबादलों की प्रक्रिया में शुरुआत से ही देरी हुई है। शिक्षा विभाग जैसे बड़े विभाग का कहना है कि अनुरोध के आधार पर तबादलों के लिए अब तक कोई आदेश नहीं मिला ।
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा मुकुल कुमार सती के अनुसार शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया आदेश मिलने के बाद ही शुरू होगी। दूसरे विभागों में भी तबादले अनिवार्य व अनुरोध के आधार पर तय समय पर पूरे नहीं हो पाए। इसी कारण तबादला अधिनियम की समय-सारणी में बदलाव किया गया है।
20 दिन का समय अन्य के लिए भी बढ़ाया
शासन ने तबादला सत्र 2026-27 के लिए तबादलों की समय-सारणी से संबंधित अन्य कार्रवाइयों के लिए भी 20 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। यह विस्तार उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत किया गया है।
