Good News: अब किसी भी बेंक से निकाल सकेंगे पेंशन
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में केंद्रीयकृत व्यवस्था लागू, 68 लाख पेंशनधारकों को लाभ
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ ) के पेंशनभोगी अब किसी भी बैंक से पेंशन निकल सकेंगे। इससे 68 लाख पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस ) लागू करने का काम पूरा हो गया है। पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी, राशि जारी होते ही जमा कर दी जाएगी।
सीपीपीएस इसी माह से पूरे देश में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ ) को एक से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण किए बिना पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी, भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हो, या अपना बैंक या शाखा बदलता हो।
दूसरे चरण में 9.3 लाख पेंशनभोगियों को फायदा
दूसरा पायलट प्रोजेक्ट बीते नवंबर में 24 क्षेत्रीय दफ्तरों में शुरू हुआ था। इसमें 9.3 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को 213 करोड़ रुपये पेंशन बांटी गई थी। दिसंबर में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत नए सीपीपीएस का पूर्ण गेलआउट हुआ था। तब 122 क्षेत्रीय दफ्तरों के 68
लाख से अधिक पेंशनभोगियों को करीब 1,570 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई थी।
बैंकों में होंगे करार
श्रम मंत्रालय ने कहा, सीपीपीएस मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली में आदर्श बदलाव है, जिसमें ईपीएफओ का हर क्षेत्रीय कार्यालय सिर्फ 3 से 4 बैंकों से समझौते करेगा। इससे उन पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी, जो सेवानिवृत्ति के बाद गृहनगर चले जाते हैं।
सीपीपीएस का पहला पायलट प्रोजेक्ट बीते साल अक्टूबर में करनाल, जम्मू व श्रीनगर क्षेत्रीय दफ्तरों में लागू हो चुका है। वहां 49,000 से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग 11 करोड़ रुपये का पेंशन बांटी गई।