Uttarakhand Nikay Chunav: देवभूमि में आचार संहिता लागू, 23 जनवरी को निकाय चुनाव से पहले जान लें ये बड़े अपडेट

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देवभूमि उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में 23 जनवरी को चुनाव होंगे। सोमवार को शासन से सहमति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही प्रदेश के नगर निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है।राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने सोमवार को आयोग कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अधिसूचना जारी की। उन्होंने बताया कि राज्य में 107 नगर निकाय हैं, जिनमें से तीन निकायों (बदरीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ) में प्रशासनिक व्यवस्था लागू है।

दो नगर निकाय पाटी (चंपावत) और गढ़ीनेगी (ऊधमसिंह नगर) नए बने हैं, जिनका परिसीमन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण चुनाव नहीं होगा। वहीं दो नगर निकायों किच्छा (ऊधमसिंह नगर) और नरेंद्रनगर (टिहरी) का परिसीमन भी आयोग को उपलब्ध नहीं हुआ है। लिहाजा, सात नगर निकायों में चुनाव नहीं होंगे। 100 निकायों (11 नगर निगम, 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों) में यह चुनाव कराया जा रहा है।

चुनाव कार्यक्रम: ऐसे समझें

नामांकन की तिथि : 27 से 30 दिसंबर 2024

नामांकन जांच : 31 दिसंबर 2024 से 01 जनवरी 2025

नाम वापसी : 02 जनवरी (सुबह 10 से शाम 4 बजे)

चुनाव चिह्न आवंटन : 03 जनवरी (सुबह 10 से दोपहर 3 बजे)

मतदान : 23 जनवरी 2025 (सुबह 8 से शाम 5 बजे तक)

मतगणना : 25 जनवरी (सुबह 8 बजे से)

मतदाता: 30 लाख से अधिक 

कुल मतदाता : 30,63,143

पुरुष मतदाता : 15,79,789

महिला मतदाता : 14,82,809

अन्य मतदाता : 545

चुनाव: इन नगर निगमों में होंगे

देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा।

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